कलीम खान पर कौन से आरोप
कलीम खान पर ठगी का केस दर्ज कराया गया था। ठगी के केस में कलीम खान पर आरोपी की पत्नी से पैसे मांगने, गलत तरीके से कस्टडी में रखने और बिना अनुमति फ्लाइट से सफर करने जैसे आरोप में यह कार्रवाई की गई थी। बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ संजीव शुक्ला ने यह कार्रवाई की है। चार साल तक चली जांच में शिकायत करने वाली महिला ने अपना बयान तक दर्ज नहीं कराया।
क्या है मामला
दरअसल, मामला 2020 का है। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर 82 लाख की ठगी का मामला सामने आया था। इस दौरान साइबर सेल में पदस्थ तत्कालीन टीआई कलीम खान ने दिल्ली जाकर मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी की पत्नी ने कलीम खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस केस को कमजोर करने के लिए, आरोपी को जमानत दिलाने के लिए पैसे लिए लेकिन बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इस पूरे मामले की शिकायत दिसंबर 2021 में तत्कालीन डीजीपी से हुई। मामले की जांच एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि आरोपी को गलत तरीके से कस्टडी में रखा गया और वसूली की गई। बिना परमिशन हवाई यात्रा की गई।
आईजी बोले- जांच रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
कलीम खान पर हुई कार्रवाई पर आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि टीआई कलीम खान के खिलाफ पुरानी शिकायत थी, जिसकी विभागीय जांच चल रही थी। जांच में अनधिकृत रूप से कस्टडी में लेकर संदिग्ध आचरण करने पर आरोप प्रमाणित हुआ है, जिस पर उन्हें सजा दी गई है, जिसके तहत उनका डिमोशन कर एक साल के लिए एसआई बनाया गया है। वहीं, एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि कलीम खान के खिलाफ पैसों के लेनदेन और बिना अनुमति हवाई यात्रा के आरोप में सजा दी गई है।

