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दिवाली पर पटाखों के बैन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है. नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले पटाखों पर बैन को लेकर अहम टिप्पणी की है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की संभावना से इनकार कर दिया है. शुक्रवार 26 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि बैन के बाद पटाखा माफिया एक्टिव हो जाते हैं.
चीफ जस्टिस बीआर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ‘हमें माफिया से भी सावधान रहने की जरूरत है, जो बैन के बाद सक्रिय हो जाते हैं.‘ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है, तो नागरिकों को साफ हवा में सांस लेने का भी बराबर का हक है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर उचित निर्देश जारी किए जाएंगे.
दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व…और पढ़ें
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