India
oi-Bhavna Pandey
What is PMLA and UAPA? भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के 51 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2025 को राष्ट्र को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टालरेंस की है और रहेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि “आतंकवाद को अपने यहां पनपने देने वाला पाकिस्तान एक दिन खुद समाप्त हो जाएगा।”
पीएम मोदी ने दहाड़ते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अब भारत पाकिस्तान के हर कदम आंकलन करेगा अगर पाक सैन्य दुस्साहस से बाज नहीं आता है तो भारत पहले से बड़ा प्रहार करेगा।” पीएम मोदी की इस स्पीच के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए का आह्वान किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी आप हिम्मत करिए विपक्ष आपके साथ हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA)के वर्तमान अध्यक्ष और देश के जाने-माने वकील हैं उन्होंने पीएम मोदी को वो तरीका भी बताया कि कैसे भारत पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का उपाय कर सकता है।
कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा “आप PMLA-UAPA में संधोधन कीजिए और शेड्यूल बनाइए पूरा विपक्ष आपके साथ देगा। हम उस एक्ट के जरिए ये साबित करेंगे कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी देश है।” ऐसे में आइए जानते हैं आखिर PMLA और UAPA क्या है?
बता दें PMLA (Prevention of Money Laundering Act 2002) और UAPA (Unlawful Activities Prevention Act 1967) भारत के दो महत्वपूर्ण कानून हैं जो भ्रष्टाचार और आतंकवाद और उससे जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बताए गए हैं।
क्या है PMLA?
धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) जिसे PMLA जाता है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य अवैध धन यानी काले धन की पहचालन करना और उसे जब्त करना और उस पर कार्रवाई करना है। इसमें ऐसे अवैध धन को भी जब्त किया जाता है और कार्रवाई की जाती है जो आतंकवादी गतिविधियों या अपराध से जुड़ा है। इसी कानून के तहत भारत का प्रवर्तन निदेशालय ( ED) अवैध धन और संपतियों की छानबीन करता है और छापेमारी कर संबंधित धन और संपतियों को जब्त करता है। इस एक्ट आतंकवाद को की जाने वाली फंडिंग को रोकने में सहायक होता है।
क्या है UAPA
UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (1967)। इसका उद्देश्य भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध होने वाले कार्यो को रोकना है। उदाहरण के तौर पर देश में आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी आंदोलन। ये कानून केंद्र सरकार को भी किसी भी संगठन या व्यक्ति को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है। जैसे भारत ने PFI, LeT, या ISIS। को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस एक्ट के तहत अगर किसी वांछित को अरेस्ट किया जाता है तो उसे जेल से रिहाई मिलनी मुश्किल होती है।
#WATCH | Delhi: On PM Modi’s address to the nation, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says “…Today I assure you that the opposition will be with you. I cannot speak on behalf of the opposition. But I know that in this fight, the opposition is with you. I am with you, the people of… pic.twitter.com/4oVvYBCGh0
— ANI (@ANI) May 12, 2025
कपिल सिब्बल ने क्यों इन दो कानूनों में संशोधन करने की दी सलाह?
बता दें PMLA और UAPA दोनों ही संगठनों और व्यक्तियों और संगठनों और वित्तीय गतिविधियों पर लागू होते हैं ये कानून किसी देश पर लागू नहीं होता। इसलिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले इन कानूनों में संसोधन की सलाह दी है और कहा हम इस एक्ट के जरिए ये साबित करेंगे कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी देश है।
क्या अकेले भारत PAK को आतंकी देश घोषित कर सकता है?
गौरतलब है कि भारत की संसद को किसी भी कानून में संसोधन करने का अधिकार है अगर सरकार चाहे तो PMLA और UAPA या अन्य किसी सुरक्षा कानून में संसोधन कर नई धारा जोड़ सकती है और पाकिस्तान जैसे देश को “आतंकवाद प्रायोजित देश (State Sponsor of Terrorism)” घोषित करने का प्रावधान शामिल कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही भारत को नए कानून लाकर विदेश नीति और अपनी कूटनीत के जरिए UN, FATF, G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक साबित किया जाना जरूरी है। भारत को राजनयिक प्रयासों से पाकिस्तान को अंतराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर ये दबाव बनाना होगा कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए।
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