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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं पर रोक लगाई, किरेन रिजिजू ने फैसले को लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य सीमित होंगे.
किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की. (फाइल फोटो)रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, “मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है.” उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी हैं. मंत्री ने कहा, “वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति पर कब्जा करने सहित होने वाले दुरुपयोग पर अब इस नए कानून के जरिए रोक लगेगी. सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले से भलीभांति अवगत था.”
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी जिनमें यह प्रावधान भी शामिल है कि केवल वे लोग ही किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में दे सकते हैं जो पिछले पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर स्थगन से इनकार कर दिया. सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “हमने कहा है कि हमेशा पूर्व धारणा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में किया जा सकता है.”
न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर निर्णय करने के लिए जिलाधिकारी को दी गई शक्तियों पर भी रोक लगा दी और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम भागीदारी के विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए. सीजेआई गवई ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता’.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ें

