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दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में ‘हवाई कर्फ्यू’ लागू कर दिया है. सीपी के इस आदेश के बाद दिल्ली में अगले 15 दिनों तक अराजक तत्वों और आतंकवाधी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी.
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए नया आदेश निकाला है.
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की गिनती देश की अच्छी पुलिस फोर्स में होती है. दिल्ली पुलिस के जवान राजधानी में रहनेवाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, वीवीआईपी और विदेशी मेहमानों के साथ-साथ आम जनता की भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है. हाल के दिनों में दिल्ली में आपराधिक घटनाओं में तेजी को लेकर दिल्ली पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे थे. इन आरोपों की परवाह किए बिना दिल्ली पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है. अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 26 जनवरी को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर पूरी दिल्ली में लागू होगा. सीपी ने विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के जारी होने के बाद दिल्लीवालों को अगले 15 दिनों तक थोड़ा सतर्क रहना होगा.
CP संजय अरोड़ा ने अपने आदेश में लिखा, ‘मैं संजय अरोड़ा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर कई निर्णय ले रहा हूं. इसके तहत पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों पर रोक रहेगी. यह रोक 18 जनवरी से 1 फरवरी तक रहेगा. दिल्ली में इस नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का नया आदेश
पुलिस कमिश्नरने अपने आदेश में आगे लिखा, ‘देश विरोधी ताकतें हमारे देश में शत्रुतापूर्ण कुछ आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं. इसलिए आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहा हूं. अगर दिल्ली में कोई भी शख्स यह अपराधा करता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत यह दंडनीय होगा.
आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर पूरे दिल्ली में लागू
पुलिस कमिश्नर ने यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह नोटिस सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता है. इसे प्रेस के माध्यम से जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा और सभी जिलों के संबंधित पुलिस और अन्य अधिकारियों केकार्यलयों में चिपकाया जाएगा, ताकि लोग इस नोटिस को पढ़ें. ये आदेश शनिवार से ही से लागू हो गए हैं. ऐसे में अगले 15 दिनों तक भूल से दिल्लीवाले गुब्बारा तक भी आकाश में उड़ाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है.
कुलमिलाकर दिल्लीवालों हवा में अगले 15 दिनों तक कुछ न उड़ाएं. पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. यहां तक कि हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर भी वैन रहेगा. इसके साथ ही आइजीआई एयरपोर्ट पर 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक दो घंटे से अधिक समय के लिए विमानों के उड़ान और प्रस्थान पर पाबंदी रहेगी. सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक एयरपोर्ट से विमानों का आवाजाही बंद रहेगा. यह गणतंत्र दिवस की तैयारियों और कर्तव्यपथ पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए फैसला लिया गया है.
Delhi Cantonment,New Delhi,Delhi
January 18, 2025, 22:53 IST

