India
oi-Bhavna Pandey
बैंक
अकाउंट
होल्टर
अपने
खाते
में
एक
नहीं
चार
तक
नॉमिनी
जोड़
सकेंगे।
इसका
उद्देश्य
बैंकिंग
प्रणाली
में
दावा
निपटान
(claim
settlement)
में
एकरूपता
और
दक्षता
लाना
है।
वित्त
मंत्रालय
के
बयान
के
अनुसार,
बैंकिंग
कानून
(संशोधन)
अधिनियम,
2025
के
तहत
नामांकन
से
संबंधित
मुख्य
प्रावधान
1
नवंबर,
2025
से
लागू
होंगे।
संशोधनों
के
अनुसार,
ग्राहक
एक
साथ
या
क्रमिक
रूप
से
अधिकतम
चार
व्यक्तियों
को
नॉमिनी
बना
सकेंगे।
इससे
जमाकर्ताओं
और
उनके
नॉमिनी
के
लिए
दावा
निपटान
सरल
हो
जाएगा।
जमाकर्ता
अपनी
पसंद
के
अनुसार
एक
साथ
या
क्रमिक
नामांकन
का
विकल्प
चुन
सकते
हैं।

बैंकिंग
कानून
(संशोधन)
अधिनियम,
2025
को
15
अप्रैल,
2025
को
अधिसूचित
किया
गया
था।
इसमें
पांच
कानूनों-भारतीय
रिज़र्व
बैंक
अधिनियम,
1934;
बैंकिंग
विनियमन
अधिनियम,
1949;
भारतीय
स्टेट
बैंक
अधिनियम,
1955;
और
बैंकिंग
कंपनीज़
(उपक्रमों
का
अधिग्रहण
और
अंतरण)
अधिनियम,
1970
और
1980-में
कुल
19
संशोधन
शामिल
हैं।
लॉकर
में
क्या
लागू
होगा
ये
नियम?
सुरक्षित
कस्टडी
में
रखी
वस्तुओं
और
सिक्योरिटी
लॉकर
के
नामांकन
के
संबंध
में,
केवल
क्रमिक
नामांकन
की
अनुमति
है।
एक
बयान
में
कहा
गया
है,
“जमाकर्ता
चार
व्यक्तियों
तक
को
नामांकित
कर
सकते
हैं
और
प्रत्येक
नॉमिनी
के
लिए
हिस्से
या
प्रतिशत
का
उल्लेख
कर
सकते
हैं,
जिससे
कुल
100
प्रतिशत
सुनिश्चित
हो
सके
और
सभी
नॉमिनी
के
बीच
पारदर्शी
वितरण
संभव
हो।”
जो
व्यक्ति
जमा
राशि,
सुरक्षित
कस्टडी
में
रखी
वस्तुएं
या
लॉकर
रखते
हैं,
वे
अधिकतम
चार
नॉमिनी
निर्दिष्ट
कर
सकते
हैं।
इसमें
अगला
नॉमिनी
तभी
प्रभावी
होगा
जब
उससे
पहले
वाला
नॉमिनी
की
मृत्यु
हो
जाए,
जिससे
निपटान
में
निरंतरता
और
उत्तराधिकार
की
स्पष्टता
सुनिश्चित
होगी।
क्या
सभी
बैंकों
में
लागू
होगा
ये
नियम?
मंत्रालय
ने
बताया,
“इन
प्रावधानों
के
कार्यान्वयन
से
जमाकर्ताओं
को
अपनी
पसंद
के
अनुसार
नामांकन
करने
की
सुविधा
मिलेगी,
साथ
ही
बैंकिंग
प्रणाली
में
दावा
निपटान
में
एकरूपता,
पारदर्शिता
और
दक्षता
सुनिश्चित
होगी।”
बैंकिंग
कंपनीज़
(नामांकन)
नियम,
2025,
जिसमें
नामांकन
करने,
रद्द
करने
या
कई
नॉमिनी
निर्दिष्ट
करने
की
प्रक्रिया
और
निर्धारित
फॉर्म
का
विवरण
होगा,
सभी
बैंकों
में
इन
प्रावधानों
को
समान
रूप
से
लागू
करने
के
लिए
जल्द
ही
प्रकाशित
किए
जाएंगे।
केंद्र
सरकार
ने
इससे
पहले
1
अगस्त,
2025
को
उक्त
संशोधन
अधिनियम
के
कुछ
प्रावधानों,
विशेष
रूप
से
धारा
3,
4,
5,
15,
16,
17,
18,
19
और
20
को
लागू
करने
की
तारीख
के
रूप
में
नियुक्त
किया
था,
जिसे
29
जुलाई,
2025
के
गजट
अधिसूचना
S.O.
3494(E)
के
माध्यम
से
सूचित
किया
गया
था।
बैंकिंग
कानून
(संशोधन)
अधिनियम,
2025
का
उद्देश्य
बैंकिंग
क्षेत्र
में
शासन
मानकों
को
मजबूत
करना,
भारतीय
रिज़र्व
बैंक
को
बैंकों
द्वारा
रिपोर्टिंग
में
एकरूपता
सुनिश्चित
करना,
जमाकर्ता
और
निवेशक
संरक्षण
को
बढ़ाना,
सार्वजनिक
क्षेत्र
के
बैंकों
में
ऑडिट
गुणवत्ता
में
सुधार
करना
और
बेहतर
नामांकन
सुविधाओं
के
माध्यम
से
ग्राहक
सुविधा
को
बढ़ावा
देना
है।
यह
अधिनियम
सहकारी
बैंकों
में
अध्यक्ष
और
पूर्णकालिक
निदेशकों
के
अलावा
अन्य
निदेशकों
के
कार्यकाल
के
युक्तिकरण
का
भी
प्रावधान
करता
है।
इससे
पहले
29
जुलाई
को,
सरकार
ने
बैंकिंग
कानून
(संशोधन)
अधिनियम,
2025
में
संशोधन
को
अधिसूचित
किया
था,
जो
सार्वजनिक
क्षेत्र
के
बैंकों
(PSBs)
को
लावारिस
शेयरों,
ब्याज
और
बॉन्ड
मोचन
राशि
को
निवेशक
शिक्षा
और
संरक्षण
कोष
(IEPF)
में
स्थानांतरित
करने
की
अनुमति
देता
है,
जिससे
वे
कंपनी
अधिनियम
के
तहत
कंपनियों
द्वारा
अपनाए
जाने
वाले
प्रथाओं
के
अनुरूप
हो
जाते
हैं।
वित्त
मंत्रालय
ने
बताया
था
कि
ये
संशोधन
PSBs
को
वैधानिक
लेखा
परीक्षकों
को
पारिश्रमिक
देने
का
भी
अधिकार
देते
हैं,
जिससे
उच्च
गुणवत्ता
वाले
ऑडिट
पेशेवरों
को
शामिल
करना
और
ऑडिट
मानकों
को
बढ़ाना
संभव
होता
है।
इसके
अलावा,
29
जुलाई,
2025
की
गजट
अधिसूचना
ने
‘महत्वपूर्ण
हित’
की
सीमा
को
₹5
लाख
से
बढ़ाकर
₹2
करोड़
कर
दिया
है।
‘महत्वपूर्ण
हित’
की
सीमा
को
1968
के
बाद
संशोधित
किया
गया
है।
इसके
अतिरिक्त,
अधिसूचना
ने
सहकारी
बैंकों
में
निदेशक
के
कार्यकाल
को
97वें
संवैधानिक
संशोधन
के
साथ
संरेखित
किया
है,
जिसमें
अध्यक्ष
और
पूर्णकालिक
निदेशक
को
छोड़कर
अधिकतम
कार्यकाल
को
8
साल
से
बढ़ाकर
10
साल
कर
दिया
गया
है।
-

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