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Rahul Gandhi Vs Gaurav Bhatia News: सुप्रीम कोर्ट में गर्भवती पत्रकार ऋचा पाराशर की याचिका का मुद्दा उठाते हुए वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा कि मामला अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट भी नहीं हुआ है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी हो चुका है और मामले की सुनवाई 3 नवंबर को होगी. पत्रकार ने 12 अक्टूबर के मार्च के दौरान राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसे कांग्रेस ने खारिज किया है.
राहुल गांधी के खिलाफ गौरव भाटिया ने सीजेआई सूर्यकांत की कोर्ट में दी दलील (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ एक महिला पत्रकार की याचिका का मुद्दा उठा. वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ है. इस पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और अब इस पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी.
यह याचिका एक गर्भवती महिला पत्रकार ऋचा पाराशर ने दायर की है. उनका आरोप है कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास विपक्षी नेताओं के मार्च को कवर करते समय राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और खींचा. पत्रकार का यह भी आरोप है कि इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गईं. हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है.
क्या है पूरा मामला?
12 अक्टूबर को विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसाईआर) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट परिसर की ओर मार्च कर रहे थे. इसी दौरान एक न्यूज वेबसाइट में काम करने वाली पत्रकार ऋचा पाराशर इस मार्च को कवर कर रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वह गिर गईं. पत्रकार के मुताबिक, वह उस समय तीन महीने की गर्भवती थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
गौरव भाटिया ने कोर्ट में क्या कहा?
वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाते हुए कहा कि गर्भवती महिला पत्रकार के साथ कथित धक्का-मुक्की का मामला भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए. इससे पहले उन्होंने कोर्ट से इस घटना पर संज्ञान लेने की मांग की थी. उस समय सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि केवल मौखिक दलील के आधार पर अदालत खुद से कार्रवाई नहीं करेगी. इसके लिए औपचारिक याचिका दाखिल करनी होगी.
कांग्रेस ने आरोपों पर क्या कहा?
कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. पार्टी की ओर से इन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा गया कि राहुल गांधी ने पत्रकार को धक्का नहीं दिया. घटना के वीडियो को लेकर भी दोनों पक्षों की अलग-अलग दलीलें सामने आई हैं. ऐसे में अदालत की सुनवाई और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही नोटिस जारी कर दिया था. मंगलवार को गौरव भाटिया ने जब फिर से मामले का जिक्र किया, तो सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामला सुनवाई के लिए लिया जाएगा. अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित है. इस सुनवाई में याचिका पर आगे की कार्यवाही को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है.
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अरुण बिंजोला वर्तमान में News18 हिंदी में एसोसिएट एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वह करीब 19 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें 13 वर्षों से अधिक समय डिजिटल मीडिया में बी…

