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मऊ में अनुसूचित जनजाति के किसानों को जायद की खेती, रवि की खेती, मिर्च की खेती, मसाला मिर्च की खेती समेत विभिन्न खेती को करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. खेती करने में जो आपकी लागत आएगी उसका 90% तक सब्सिडी उद्यान विभाग द्वारा किसानों को दी जाएगी. यदि आप पिछड़े वर्ग की जाति से आते हैं तो इन फसलों पर आपको 75% की सब्सिडी दी जाएगी. जिससे आप अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं.
मऊः खेती करने वाले किसानों को, जो एससी-एसटी तथा पिछड़े वर्ग में आते हैं. वह उद्यान विभाग द्वारा एक विशेष योजना के तहत खेती करने के लिए उनको 90% से 75% तक सब्सिडी दी जा रही है. जिससे किसाान खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं. लोकल 18 से बात करते हुए जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जनपद के जो भी अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के किसान हैं. उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू की गई है.
इस योजना के तहत किसानों को 90% से लेकर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो शासन द्वारा चयनित होंगे उन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. यदि आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं और 0.1 हेक्टेयर आपके पास खेती है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. क्योंकि अब तक अधिक खेती करने वाले ही योजनाओं का लाभ ले पाते थे लेकिन अब काम खेती करने वाले भी इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं.
उद्यान विभाग के पोर्टल पर करें आवेदन
यदि इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको उद्यान विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा. यदि आप ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो उद्यान विभाग तथा ब्लॉक के उद्यान विभाग के कर्मचारियों से मिलकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं. जिससे इस योजना का लाभ आपको आसानी से मिल सके. यदि आप अपना पंजीकरण कराते हैं तो आपको उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न जानकारियां दी जाएगी तथा विभिन्न खेती करने के लिए उपकरण दिया जाएगा. उन्हें खेती करने की ट्रेनिंग तक दिए जाएंगे, जिससे उनकी खेती करने से जीवन स्तर में कमाई बढ़ सके.
पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
अनुसूचित जनजाति के किसानों को जायद की खेती, रवि की खेती, मिर्च की खेती, मसाला मिर्च की खेती समेत विभिन्न खेती को करने के लिए दी जाएगी. खेती करने में जो आपकी लागत आएगी उसका 90% तक सब्सिडी को उद्यान विभाग द्वारा किसानों को दी जाएगी. यदि आप पिछड़े वर्ग की जाति से आते हैं तो इन फसलों पर आपको 75% की सब्सिडी दी जाएगी जिससे आप अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीकरण कराते समय जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा खेत की खतौनी तथा फोटो अनिवार्य रूप से जरूरी है. हालांकि इस योजना का अभी कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा. तो यदि अपनी खेती को बढ़ावा देना है और कम खर्चे में बेहतर खेती करना है तो इस योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं.
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मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें

