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अगर दोस्त पार्टी देने के अपने वादे से मुकर जाए तो क्या आप उस पर क्या एक्शन हो सकता है. चलिये समझते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और जानते हैं कि क्या इस कानून के तहत आप अपने दोस्त से जुर्माना वसूल सकते हैं…
अगर दोस्त पार्टी देने के अपने वादे से मुकर जाए तो क्या एक्शन होगा? ‘अरे यार, चलो इस सनडे मैं पार्टी दूंगा…’ आपके दोस्त ने भी कभी आपसे यह वादा जरूर किया होगा. लेकिन क्या हो अगर दोस्त पार्टी देने के अपने वादे से मुकर जाए? क्या आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील में दावा किया गया है कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 के तहत अपने उस ‘दगाबाज़’ दोस्त पर जुर्माना ठोंक सकते हैं.
एडवोकेट शिव कुमार यादव की यह रील लाखों व्यूज बटोर चुकी है, जहां वे कहते हैं कि वादा टूटने पर आर्थिक नुकसान का दावा किया जा सकता है. लेकिन क्या यह सच है? चलिये समझते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 को और जानते हैं क्या इस कानून के तहत आप अपने दोस्त से जुर्माना वसूल सकते हैं…
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