एलजी की मंजूरी के बाद आदेश जारी
दिल्ली महिला आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक, जीएनसीटीडी के दिनांक 29.04.2024 के आदेश के अनुपालन में, जिसके तहत उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा डीसीडब्ल्यू को इस आयोग में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें किसी भी समय डीसीडब्ल्यू द्वारा नियुक्त किया गया है, सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।
इसी साल 223 कर्मियों को हटाया गया था
इसी साल मई में दिल्ली के एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचरियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया था। आरोप था कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। कहा गया था कि महिला आयोग की अध्यक्ष को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।

