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oi-Bhavna Pandey
दिवंगत
सिंगर
जुबीन
गर्ग
की
पत्नी
गरिमा
सैकिया
गर्ग
ने
शनिवार
को
न्यायिक
आयोग
और
भारतीय
कानूनी
प्रणाली
पर
अपना
विश्वास
जताया
है।
इसके
साथ
ही
उन्होंने
जांच
में
सहयोग
करने
के
लिए
अपने
पति
की
पोस्टमार्टम
रिपोर्ट
पुलिस
को
लौटा
दी
है।
गरिमा
ने
कहा,
“मुझे
कानून
के
बारे
में
ज्यादा
जानकारी
नहीं
है
और
पोस्टमार्टम
रिपोर्ट
मेरी
निजी
संपत्ति
नहीं
है,
इसलिए
मैंने
इसे
जांचकर्ताओं
को
वापस
सौंप
दिया
है।”
गरिमा
ने
कहा
कि
सरकार
और
कानूनी
प्रणाली
द्वारा
लिया
गया
कोई
भी
निर्णय
सही
दिशा
में
होना
चाहिए,
क्योंकि
यह
मामला
जुबीन
गर्ग
से
जुड़ा
है।
उन्होंने
जोर
दिया,
“यह
जुबीन
के
बारे
में
है,
न
कि
किसी
अन्य
आम
व्यक्ति
के
बारे
में।
मुझे
भारतीय
कानून
पर
भरोसा
है
और
मैं
मानती
हूं
कि
उनके
मामले
में
कुछ
भी
अनदेखा
नहीं
किया
जाएगा।
उन्हें
न्याय
मिलना
चाहिए।”

जुबीन
के
बैंड
के
सदस्यों
द्वारा
साजिश
के
आरोपों
के
बारे
में
पूछे
जाने
पर,
गरिमा
बोलीें,
“मैं
वहां
नहीं
थी
और
इस
पर
टिप्पणी
नहीं
कर
सकती,
लेकिन
मुझे
बस
सिस्टम
पर
विश्वास
है।
अधिकारी
हर
चीज
की
जांच
करेंगे।”
जब
उनसे
त्योहार
आयोजक
श्यामकानु
महंत
और
मैनेजर
सिद्धार्थ
शर्मा
का
नाम
लेने
वाले
रिमांड
नोट
के
बारे
में
पूछा
गया,
तो
उन्होंने
कहा
“अगर
कोई
गलत
काम
का
दोषी
साबित
होता
है,
तो
उन्हें
कड़ी
से
कड़ी
सजा
मिलनी
चाहिए।”
उन्होंने
पुष्टि
की
कि
उन्हें
पोस्टमार्टम
रिपोर्ट
मिली
थी,
लेकिन
उन्होंने
इसे
जांच
अधिकारी
को
वापस
सौंपना
उचित
समझा।
उन्होंने
समझाया,
“यह
अधिकारियों
की
संपत्ति
है
और
अदालत
को
तय
करना
चाहिए
कि
इसे
सार्वजनिक
किया
जाना
चाहिए
या
नहीं।”
गौरतलब
है
कि
सिंगापुर
में
19
सितंबर
को
समुद्र
में
तैरते
समय
जुबीन
गर्ग
की
मृत्यु
हो
गई
थी,
जिसके
बाद
अधिकारियों
ने
वहां
पोस्टमार्टम
किया
था।
मृत्यु
प्रमाण
पत्र
में
डूबने
को
मौत
का
कारण
बताया
गया
था,
और
गरिमा
को
भेजी
गई
रिपोर्ट
में
किसी
भी
तरह
की
साजिश
से
इनकार
किया
गया
था।
23
सितंबर
को
गुवाहाटी
में
दूसरी
ऑटोप्सी
की
गई
थी।
इस
रिपोर्ट
का
विवरण
शनिवार
को
पुलिस
की
अपराध
जांच
विभाग
(सीआईडी)
की
विशेष
जांच
दल
(एसआईटी)
के
एक
सदस्य
द्वारा
गर्ग
की
पत्नी
को
सौंपा
गया।
असम
सीआईडी,
जो
इस
मामले
की
जांच
कर
रही
है,
ने
शनिवार
को
गुवाहाटी
में
एक
मजिस्ट्रेट
के
सामने
गरिमा
गर्ग
और
जुबीन
की
बहन
पल्मी
बोरठाकुर
के
औपचारिक
बयान
दर्ज
किए।
अधिकारियों
ने
बताया
कि
दोनों
बयान
केस
डायरी
में
शामिल
किए
गए
हैं,
जिनकी
अन्य
गवाहों
के
बयानों
से
पुष्टि
की
जाएगी।
सीआईडी
ने
इस
सप्ताह
की
शुरुआत
में
महंत
और
शर्मा
को
गिरफ्तार
किया
था।
27
सितंबर
को
पूछताछ
के
लिए
बुलाए
गए
दो
अन्य
संगीतकारों,
अमृतप्रभा
महंत
और
शेखर
ज्योति
गोस्वामी
को
गुरुवार
को
गिरफ्तार
किया
गया।
जिला
अदालत
ने
सभी
चारों
आरोपियों
को
14
दिन
की
पुलिस
हिरासत
में
भेज
दिया
है।
असम
पुलिस
द्वारा
तैयार
किए
गए
गिरफ्तारी
के
विस्तृत
आधारों
में,
सह-गायक
शेखर
ज्योति
गोस्वामी
ने
आरोप
लगाया
कि
शर्मा
और
महंत
ने
जुबीन
को
जहर
दिया
था
और
साजिश
छिपाने
के
लिए
जानबूझकर
एक
विदेशी
स्थान
चुना
था।
उन्होंने
यह
भी
दावा
किया
कि
शर्मा
ने
उन्हें
नौका
के
वीडियो
किसी
के
साथ
साझा
न
करने
का
निर्देश
दिया
था।
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