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oi-Naveen Parmuwal
Pan Aadhaar Link Date: अगर आपने पैन कार्ड बनवाते समय आधार नामांकन आईडी (Enrollment ID) का सहारा लिया था, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए नई तिथि का ऐलान किया है।

ऐसे व्यक्तियों को अब 31 दिसंबर 2025 तक अपना मूल आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन आईडी का उपयोग कर पैन कार्ड बनवाया था।
क्यों जरूरी है यह अपडेट?
सरकार द्वारा यह कदम पैन और आधार को पूरी तरह से एकीकृत करने की दिशा में उठाया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA(2A) के तहत, जिन व्यक्तियों ने पैन आवेदन के समय आधार नामांकन आईडी प्रदान की थी, उन्हें अब वास्तविक आधार नंबर दर्ज करना होगा। इससे कर प्रशासन को दोहरे डेटा और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी।
कैसे करें पैन-आधार लिंक? (How to Link Pan Aadhaar in Hindi)
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी विवरण भरें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन कर प्रक्रिया पूरी करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- आवश्यक दस्तावेज: पैन और आधार की स्व-प्रमाणित प्रतियां, आवेदन फॉर्म (आयकर विभाग की साइट से डाउनलोड करें)।
- कहां जमा करें: नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर कार्यालय।
ध्यान रखें: पैन और आधार पर नाम, जन्मतिथि आदि विवरण एकसमान होने चाहिए। अंतर होने पर पहले सुधार करवाएं।
जुर्माने से बचने के लिए सतर्क!
सामान्य पैन धारक जिन्होंने 30 जून 2023 तक आधार-पैन लिंक नहीं किया, उन्हें अब ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, जिन लोगों ने आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन प्राप्त किया है, उनके लिए यह समयसीमा 31 दिसंबर 2025 तक मान्य है।

