कंस्ट्रक्शन की थर्ड पार्टी जांच का इंतजाम
बाइलॉज में कंस्ट्रक्शन के दौरान क्वॉलिटी की थर्ड पार्टी जांच और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था भी है। ग्रुप हाउसिंग में सर्विस प्लान बिल्डर को नक्शा पास कराने के वक्त देना होगा। इसमें सोसायटी में दी जाने वाली सभी बुनियादी और अतिरिक्त जन सुविधाओं का जिक्र होगा। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले नक्शे के साथ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जमा करानी होगी। नए प्लॉट पर बनने वाले मकान ज्यादा खुले हुए होंगे। बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए डिजाइन और जगह तय होगी। नोएडा अथॉरिटी के CEO डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि नए बिल्डिंग बाइलॉज से जुड़ा प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए MCD के नियम
दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के लिए MCD (नगर निगम) ने नियम तय किए हैं। रॉ मटीरियल, सेफ्टी, वेंटिलेशन, सीढ़ियां, किचन, एंट्री-एग्जिट लगभग सभी चीजों के लिए नियम हैं। इसी के अनुरूप बिल्डिंग प्लान मंजूर किए जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लिए नैशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 (NBC-16) लागू किया है। इसमें फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल डिजाइन, बिल्डिंग ऐंड प्लंबिंग सर्विस, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन आदि संबंधी गाइडलाइंस हैं। डीडीए के अधिकारी ने बताया कि हम अपने सभी निर्माण में इनका पालन करते हैं। दिल्ली फायर सर्विस भी NOC देते समय चेक करती है कि बिल्डिंग में NBC-16 के तहत फायर सेफ्टी के मानक पूरे हैं या नहीं।