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Mehul Choksi Extradition: भारत ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम से अनुरोध किया है. पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया. मेहुल चोकसी की जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह हो…और पढ़ें

मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है. (पीटीआई)
नई दिल्ली. भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद अब उसे बेल्जियम से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है. अगर ऐसा होता है, तो हाल के दिनों में भारतीय एजेंसियों के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी. इससे पहले 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था और अब मेहुल चोकसी की बारी है.
बेल्जियम की फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस ने सोमवार को कन्फर्म किया कि भारत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन किया है. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपए के लोन ‘धोखाधड़ी’ मामले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है.
बेल्जियम के फेडरल सर्विस ने कहा, “मेहुल चोकसी को शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें आगे की न्यायिक कार्यवाही के मद्देनजर हिरासत में रखा गया है. उनके कानूनी सलाहकार तक पहुंच सुनिश्चित की गई है. फेडरल सर्विस पुष्टि कर सकती है कि भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है.”
भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच, भारतीय सरकारी सूत्रों ने सोमवार को संकेत दिया कि भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अगले सप्ताह होने वाली जमानत सुनवाई से पहले बेल्जियम का दौरा करेगी. अधिकारियों के अनुसार, चोकसी की जमानत याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह एक स्थानीय अदालत में होगी.
इस 13,000 करोड़ रुपये के कर्ज ‘धोखाधड़ी’ मामले में चोकसी के भांजे एवं हीरा व्यापारी नीरव मोदी के बाद दूसरे ‘प्रमुख संदिग्ध’ के खिलाफ कार्रवाई शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई. चोकसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेल्जियम गया था जिसके बाद से वह वहीं था. भारत छोड़ने के बाद से वह 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था.
चोकसी, उसके भांजे एवं भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी तथा उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों एवं अन्य लोगों पर 2018 में मुंबई में पीएनबी की ‘ब्रैडी हाउस’ शाखा में ऋण धोखाधड़ी के आरोप में दोनों एजेंसियों द्वारा मामला दर्ज किया गया था.
आरोप है कि चोकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने “कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके वचनपत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए विदेशी साख पत्रों (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) की सीमा को बढ़ाया तथा बैंक के साथ धोखाधड़ी की.”