कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में कुत्तों के झगड़े ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक व्यक्ति ने अपनी बिना लाइसेंस वाली बंदूक से आवारा कुत्ते को गोली मार दी. इस घटना के बाद पुलिस ने शख्स के खिलाफ पशु क्रूरता, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास बंदूक कहां से आई और क्या उसे हथियार रखने या इस्तेमाल करने की कोई कानूनी अनुमति थी.
यह मामला शिवमोग्गा जिले के आनंदपुरा थाना क्षेत्र के नादवल्ली गांव का है. आरोपी की पहचान लिंगमूर्ति के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, एक आवारा कुत्ता आरोपी के पालतू कुत्ते पर बार-बार हमला कर रहा था, जिससे वह शख्स काफी परेशान था. बताया जाता है कि कुछ समय पहले इसी आवारा कुत्ते ने उसके पालतू कुत्ते को काट लिया था, जिसके बाद से लिंगमूर्ति का पारा हाई था.
मवेशियों के पीछे-पीछे घर तक पहुंचा था कुत्ता
शिकायत के मुताबिक, घटना गुरुवार को उस समय हुई जब बोरप्पा नाम का एक व्यक्ति मवेशियों को गांव से बाहर चराने के लिए ले जा रहा था. इसी दौरान यह आवारा कुत्ता मवेशियों के पीछे-पीछे चलते हुए लिंगमूर्ति के घर के पास पहुंच गया.
पुलिस के अनुसार, यह कुत्ता पहले भी लिंगमूर्ति के घर के आसपास आता था. उसके पालतू कुत्ते उसे देखकर भौंकते और कई बार उसके साथ भिड़ जाते थे. इस बीच एक बार आवारा कुत्ते ने लिंगमूर्ति के पालतू कुत्ते को काट लिया था. इसी बात को लेकर आरोपी के मन में उसके प्रति गुस्सा था.
घर से बंदूक लेकर निकला, फिर चला दी गोली
आरोप है कि आवारा कुत्ते को घर के पास देखते ही लिंगमूर्ति गुस्से में घर के अंदर गया और एक बंदूक लेकर बाहर आया. इसके बाद उसने कथित तौर पर कुत्ते को निशाना बनाकर गोली चला दी.
गोली कुत्ते की पीठ और जांघ में लगी. पुलिस के मुताबिक, गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की.
बंदूक का लाइसेंस था या नहीं? जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में सबसे अहम सवाल अब हथियार को लेकर है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लिंगमूर्ति के पास बंदूक कैसे पहुंची और क्या उसके पास उसे रखने या इस्तेमाल करने का वैध लाइसेंस था. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में हथियार बिना लाइसेंस का बताया गया है.
पुलिस ने कहा कि बिना लाइसेंस वाली बंदूक से जानवर को गोली मारना गैरकानूनी है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हथियार चलाना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, खासकर आवासीय क्षेत्र में.
फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस गोलीबारी में इस्तेमाल बंदूक को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में कौन-कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं और आरोपी के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.

