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Home » All News » Pune News,पत्नी से दो बार तलाक, तीसरी बार शादी का वादा कर रेप, पुणे में पति को कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला – pune court acquits rape accused man who promise to remarry his former wife
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Pune News,पत्नी से दो बार तलाक, तीसरी बार शादी का वादा कर रेप, पुणे में पति को कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला – pune court acquits rape accused man who promise to remarry his former wife

HawkNewsBy HawkNewsJuly 7, 2025No Comments4 Mins Read
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पुणे की एक अदालत ने एक आदमी को बरी कर दिया है। उस पर उसकी पूर्व पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसने तलाक के बाद उससे दोबारा शादी करने का वादा करके बलात्कार किया। न्यायाधीश ने कहा कि महिला के आरोप झूठे थे। महिला और आदमी ने 2002 में शादी की थी।

High Court
सांकेतिक चित्र
पुणे : महाराष्ट्र में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां पुणे की एक अदालत ने एक आदमी को बरी कर दिया है। उस पर उसकी पूर्व पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसने तलाक के बाद उससे दोबारा शादी करने का वादा करके बलात्कार किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर सालुंखे ने पिछले हफ्ते आदमी को बरी करने का आदेश दिया। अदालत ने महिला के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से थे।

जज ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष IPC की धारा 376(2)(n) के तहत अपराध साबित नहीं कर पाया है। ऐसा अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं हैं। मान लीजिए कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच कोई शारीरिक संबंध था, तो भी वे अपराध नहीं माने जाएंगे। क्योंकि वे सहमति से थे और शादी के बहाने नहीं थे। इसका कानूनी नतीजा यह है कि आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, वह बरी होने का हकदार है।

2012 में हुई दूसरी शादी

फैसले के बाद महिला ने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला और आदमी ने 2002 में शादी की थी और उनकी दो बेटियां हैं। हालांकि, आरोपी 2010 में महिला को छोड़कर चला गया और 2012 में दोबारा शादी कर ली। 2015 में एक अदालत ने उन्हें तलाक दे दिया।

महिला की दूसरी शादी 5 महीने चली

तलाक के बाद महिला ने दूसरे आदमी से शादी की, लेकिन उनकी शादी सिर्फ पांच महीने तक चली। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी 2019 में फिर से महिला के संपर्क में आया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने महिला को फिर से शादी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने आरोपी से शादी के बारे में पूछा, तो उसने कथित तौर पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने 2020 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने प्रारंभिक जांच की और बाद में आदमी को IPC की धारा 376(2)(n) के तहत गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने बार-बार महिला की सहमति के बिना, उससे दोबारा शादी करने का झूठा वादा करके बलात्कार किया। आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मिलिंद पवार ने तर्क दिया कि शिकायत झूठी थी। यह आरोपी द्वारा महिला के खिलाफ जबरन वसूली के लिए दर्ज कराई गई एक और शिकायत का नतीजा थी।

वकील ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ इतने गंभीर अपराध को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता का अकेला बयान पर्याप्त नहीं है। शिकायत दर्ज कराने में अत्यधिक देरी हुई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उसने कहा कि वह अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती थी। उसने पहले ही आरोपी के खिलाफ दो कानूनी कार्यवाही दायर की थीं… जब आरोपी ने उसके खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई, तभी उसने यह शिकायत दर्ज कराई।

शशि मिश्रा

लेखक के बारे मेंशशि मिश्रानिष्पक्षता, ईमानदारी, आत्मविश्वास और जिज्ञासु वृत्ति के साथ पत्रकारिता। जुनून की शुरुआत 2007 में अमर उजाला से। दैनिक जागरण कानपुर ने तराशा। सहारा में पॉलिशिंग और नवभारत टाइम्स ने दी चमक। सफर Navbharattimes.com के साथ जारी। लिखने, घूमने और नई बातों को जानने एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी। जीवन का फंडा: हर किसी के पास दो रास्ते होते हैं, भाग लो (Run) या भाग लो (Part)। मैं भागने की जगह भाग लेना चुनती हूं।… और पढ़ें