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Delhi News in Hindi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं- नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.
MHA ने दिल्ली LG से मांगी विजिलेंस जांच की इजाजत.
हाइलाइट्स
- गृह मंत्रालय ने सिसोदिया, जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दी.
- सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप.
- AAP ने इसे ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले दिल्ली की सत्ता गई और अब उसे एक और बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1,300 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम घोटाले में की गई. दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सतर्कता निदेशालय विभाग ने इन मामलों की जांच के लिए अनुरोध किया था. गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A के तहत इसकी स्वीकृति दे दी. अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी आ गई है.
सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पर कसा शिकंजा
सत्येंद्र जैन पहले ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में 18 महीने जेल में रहे हैं. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED पहले से ही जांच कर रही है. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाले में करीब 17 महीने जेल में रहे.
क्या है मामला?
2022 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (Vigilance Directorate) ने इस घोटाले की जांच की सिफारिश की थी. रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी गई थी. आरोप है कि 2,400 से ज्यादा क्लासरूम बनाने में भारी अनियमितताएं की गईं. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) की 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में “गंभीर गड़बड़ियों” का जिक्र किया गया था. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत हुआ था.
क्या है धारा 17-A?
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ जांच करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेनी होती है.
Disclaimer: इस आर्टिकल को तैयार करने में AI की मदद ली गई है.
New Delhi,Delhi
March 13, 2025, 18:20 IST

