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Pune Bus Rape Case: स्वारगेट डिपो में महिला से बलात्कार मामले में वकील ने अदालत से सोशल मीडिया पर चरित्र हनन वाले बयानों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. आरोपी दत्तात्रेय गाडे पुलिस हिरासत में है.
पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर पुलिस का पहरा. यहां सुरक्षा मजबूत कर दी गई है. (पीटीआई)
पुणे. पुणे के स्वारगेट डिपो में खड़ी एक बस में जिस महिला से कथित रूप से बलात्कार किया गया था, उसके वकील ने सोमवार को एक अदालत में एक आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि सार्वजनिक रूप से और सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों पर रोक लगायी जाए जिनसे उसका (उनकी मुवक्किल का) चरित्र हनन हो सकता है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक संबंधित घटनाक्रम में चौंकाने वाली इस वारदात की जांच स्वारगेट पुलिस से लेकर शहर की अपराध शाखा को दे दी गई है, जबकि पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया गया है. इस घटना से जनाक्रोश फैल गया था.
पुलिस के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली 26 वर्षीय महिला के साथ 25 फरवरी को तड़के स्वारगेट टर्मिनस पर खड़ी राज्य परिवहन की एक बस के अंदर ‘हिस्ट्रीशीटर’ दत्तात्रेय गाडे (37) ने कथित तौर पर बलात्कार किया था. गाडे को बृहस्पतिवार को आधी रात में पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया. वह 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में है.
महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील असीम सरोदे ने पीड़िता की ओर से यहां एक अदालत में ‘वकालतनामा’ (एक दस्तावेज जिसके माध्यम से एक मुवक्किल किसी मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करता है) दायर किया. सरोदे ने अदालत में एक आवेदन दायर करके अनुरोध किया कि सार्वजनिक रूप से और सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों पर रोक लगायी जाए जिनसे उनके चरित्र हनन की आशंका हो.
Pune,Maharashtra
March 03, 2025, 23:53 IST

