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Samastipur Traffic Challan Lok Adalat: समस्तीपुर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ई-चालानों पर 50% तक की छूट मिलेगी. भारी ट्रैफिक फाइन वाले वाहन चालक 7 से 11 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
समस्तीपुर: अगर आप समस्तीपुर जिले से हैं और कभी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने की वजह से आपका भारी-भरकम ई-चालान कट गया है, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण अब तक जुर्माना जमा नहीं कर पाए हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. समस्तीपुर के वाहन चालकों को लंबित ट्रैफिक चालान से राहत दिलाने के लिए 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. इस लोक अदालत में एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 के तहत पुराने ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा. इस योजना में पात्र मामलों में चालान की राशि पर 50 प्रतिशत तक की रियायत मिलने की बात सामने आई है. यानी अगर आपका चालान योजना की शर्तों के दायरे में आता है, तो भारी जुर्माने की रकम काफी कम हो सकती है. हालांकि, छूट की वास्तविक राशि संबंधित चालान और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर तय होगी.
होना चाहते हैं शामिल तो तुरंत कराए रजिस्ट्रेशन
समस्तीपुर जिले में लंबे समय से बड़ी संख्या में ई-चालान लंबित हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिले में करीब 21.5 करोड़ रुपये के 22,500 ई-चालान का भुगतान बाकी है. इनमें परिवहन विभाग से जुड़े करीब 11,500 मामलों में 18.7 करोड़ रुपये, जबकि यातायात पुलिस से जुड़े करीब 11,000 मामलों में 2.8 करोड़ रुपये की राशि लंबित बताई गई है. योजना के तहत उन्हीं मामलों को शामिल किया जाएगा जो कम से कम 90 दिन पुराने हैं. यानी 12 जून 2026 से पहले काटे गए पात्र चालान इस रियायत के दायरे में आ सकते हैं. योजना में ओवरस्पीड, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, गलत तरीके से ओवरटेकिंग, बिना परमिट वाहन संचालन, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट का उल्लंघन, ट्रिपल राइडिंग, नो-पार्किंग और नशे में वाहन चलाने जैसे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया शामिल है. पात्रता और रियायत संबंधित नियमों के अनुसार होगी.
आपको करना क्या है?
लोक अदालत के दिन लंबी कतार और भीड़ से बचने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में विशेष काउंटर की हो चुकी है शुरुआत से 11 सितंबर 2026 तक करवा ले रजिस्ट्रेशन. वाहन मालिक अपने ई-चालान की छायाप्रति और निर्धारित रियायती राशि जमा कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं. प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन मालिकों के मामलों को लोक अदालत की निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाया जाएगा. उन्हें 12 सितंबर को दोबारा अदालत आने की आवश्यकता नहीं होने की जानकारी दी गई है. इसलिए अगर आपके नाम या वाहन पर पुराना ई-चालान लंबित है और आप अब तक जुर्माना नहीं भर पाए हैं, तो 7 से 11 सितंबर के बीच जिला परिवहन कार्यालय में जानकारी लेकर अपने चालान की पात्रता और रियायती राशि जरूर जांच लें. हो सकता है लंबे समय से लंबित आपका भारी जुर्माना इस विशेष योजना के जरिए काफी कम राशि में निपट जाए.
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अमित रंजन वर्तमान में News18 में बिहार, झारखंड और दिल्ली से जुड़ी खबरों के समन्वय और संपादन का कार्य देख रहे हैं. खोजी पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि का क्षेत्र है. राजनीति, शिक्षा, खेल, क्राईम और मौसम जैसे विषयों …
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