28 लाख वाहन मालिकों ने आवेदन ही नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों जिनमें दुपहिया और तिपहिया वाहन भी शामिल है, के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। बाद में खरीदे गए वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही दी जा रही है। भारी जुर्माने को देखते हुए पिछले महीने 1.24 लाख लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बावजूद इन वाहन स्वामियों को अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि करीब 28 वाहन मालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन ही नहीं किया।
लोगों को जागरूक नहीं कर पाया परिवहन विभाग
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खबरें तो कई बार प्रकाशित हुई लेकिन परिवहन विभाग की ओर से कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया। जन जागरण अभियान और प्रचार प्रसार के अभाव में लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। अगर परिवहन विभाग प्रचार प्रसार करता और लोगों को बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने से कितना भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऐसा होता तो लोग आगे आते और अन्य राज्यों की तरह नई नंबर प्लेट लेते। ऐसा नहीं होने से एक महीने बाद भी वाहन चालकों को भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
जानिए कितना भारी है जुर्माना
वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर वाहन मालिकों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। अगर कोई दोपहिया वाहन कृषि कार्य के वाहन को पहली बार पकड़ा गया तो दो हजार रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना पांच हजार रुपए का है। चौपहिया और भारी वाहन अगर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पहली बार पकड़े गए तो पांच हजार रुपए जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दूसरी बार पकड़े गए तो जुर्माना 10 हजार रुपए वसूला जाएगा।
ऑनलाइन बुक कराएं, शुल्क यहां देखें
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के परिवहन विभाग ने अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग अलग दरें तय कर रखी है। दोपहिया वाहनों के लिए 425 रुपए, तिपहिया वाहनों के लिए 470 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी मोटर यान के लिए 730 रुपए, ट्रैक्टर और कृषि कार्यों से जुड़े अन्य वाहनों के लिए 495 रुपए की शुल्क निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन करके नंबर प्लेट बुक कराई जा सकती है।