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Mumbai News: पश्चिम रेलवे ने स्टेशन पर थूकने और गंदगी फैलाने पर 200-500 रुपये का जुर्माना लगाया है, अब तक 6 लाख रुपये वसूले गए हैं. स्वच्छता अभियान तेज होगा और ठेकेदारों पर भी सख्ती बढ़ेगी.
रेलवे स्टेशन पर थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना
हाइलाइट्स
- स्टेशन पर थूकने पर 200-500 रुपये जुर्माना लगेगा.
- पश्चिम रेलवे ने अब तक 6 लाख रुपये वसूले.
- स्वच्छता अभियान को और तेज किया जाएगा.
मुंबई: रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर थूकना और गंदगी फैलाना अब महंगा पड़ेगा. पश्चिम रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की है और अब तक 6 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. आने वाले समय में इस अभियान को और तेज किया जाएगा. पश्चिम रेलवे के डिविजनल मैनेजर पंकज सिंह ने जुर्माने की राशि बढ़ाने के संकेत दिए हैं.
200 से 500 रुपये तक का जुर्माना
बता दें कि रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर पान और गुटखा खाकर थूकने वालों पर रेलवे अधिनियम की धारा 198 के तहत 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. फिलहाल, यात्रियों से इसी के तहत जुर्माना वसूला जा रहा है. अब पश्चिम रेलवे ने स्वच्छता पर अधिक जोर देने के संकेत दिए हैं. पश्चिम रेलवे के डिविजनल मैनेजर पंकज कुमार सिंह ने अभियान को और तेज करने की चेतावनी दी है. साथ ही, ‘क्लीन अप मार्शल’ जैसे विकल्प को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है.
सीधा ठेका रद्द
लोकल 18 से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन की स्वच्छता के लिए रेलवे प्रशासन अधिक सतर्क हो गया है. ‘ऑपरेशन पवित्रा’ के तहत पश्चिम रेलवे के व्यावसायिक विभाग के अधिकारी स्टेशन के सुपरवाइजर से वीडियो कॉल के जरिए स्वच्छता का जायजा ले रहे हैं. इस कॉल के दौरान गंदगी मिलने पर ठेकेदार को पहली दो बार चेतावनी दी जाती है. इसके बाद भी गंदगी मिलने पर तीसरी बार जुर्माना लगाया जाता है. लगातार गंदगी की शिकायतें मिलने पर ठेका भी रद्द हो सकता है.
इस बीच, पश्चिम रेलवे ने मुंबई डिविजन के चर्चगेट से विरार तक की सफाई के लिए 8 हाउसकीपिंग ठेकेदार कंपनियों की नियुक्ति की है, लेकिन स्टेशन पर गंदगी मिलने के कारण उन्हें 17 लाख 84 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
February 20, 2025, 12:28 IST

