India
oi-Pallavi Kumari
Sonia
Gandhi
voter
list:
दिल्ली
की
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
कांग्रेस
की
पूर्व
अध्यक्ष
और
राज्यसभा
सांसद
सोनिया
गांधी
को
एक
पुराने
लेकिन
गंभीर
आरोप
पर
नोटिस
जारी
किया
है।
आरोप
यह
कि
वह
भारत
की
नागरिक
बनने
से
तीन
साल
पहले
ही
देश
की
वोटर
लिस्ट
में
शामिल
हो
गई
थीं।
मामला
बेहद
पेचीदा
है
और
कोर्ट
ने
अब
इसका
पूरा
रिकॉर्ड
मंगाकर
अगली
सुनवाई
6
जनवरी
को
तय
की
है।
सोनिया
गांधी
पर
यह
कार्रवाई
उस
याचिका
पर
हुई
है,
जिसमें
आरोप
लगाया
गया
है
कि
1980-81
की
मतदाता
सूची
में
सोनिया
गांधी
का
नाम
गलत
तरीके
से
शामिल
किया
गया
था।
आखिर
यह
पूरा
विवाद
है
क्या,
और
किस
आधार
पर
सवाल
उठाए
जा
रहे
हैं,
आइए
विस्तार
से
समझते
हैं।

🟡
सोनिया
गांधी
को
वोटर
लिस्ट
नोटिस
क्यों
भेजा
गया?
-
एडवोकेट
विकास
त्रिपाठी
ने
एक
रिवीजन
याचिका
दाखिल
की
है।
इससे
पहले
मजिस्ट्रेट
अदालत
ने
सोनिया
गांधी
के
खिलाफ
FIR
दर्ज
करने
की
मांग
वाली
याचिका
को
11
सितंबर
2025
को
खारिज
कर
दिया
था। -
याचिकाकर्ता
का
आरोप
है
कि
सोनिया
गांधी
का
नाम
1980
की
वोटर
लिस्ट
में
शामिल
था,
जबकि
उन्होंने
भारतीय
नागरिकता
30
अप्रैल
1983
को
हासिल
की। -
राउज
एवेन्यू
कोर्ट
ने
इस
पर
संज्ञान
लेते
हुए
सोनिया
गांधी
और
दिल्ली
पुलिस
से
जवाब
मांगा
है
और
TCR
यानी
पूरा
केस
रिकॉर्ड
भी
तलब
किया
है।
🟡
आखिर
मामला
शुरू
कहां
से
हुआ?
याचिका
में
दावा
किया
गया
है
कि
सोनिया
गांधी
का
नाम
नई
दिल्ली
विधानसभा
क्षेत्र
की
1980-81
की
वोटर
लिस्ट
में
था।
उस
समय
वह
इटली
की
नागरिक
थीं
और
भारतीय
नागरिकता
लेने
से
पहले
ही
मतदाता
सूची
में
शामिल
होना
नियमों
के
खिलाफ
बताया
गया
है।
शिकायत
में
कहा
गया
है
कि
बाद
में
1982
में
सोनिया
का
नाम
लिस्ट
से
हटा
दिया
गया।
सवाल
यह
उठता
है
कि:
-
1980
में
कौन
से
दस्तावेजों
के
आधार
पर
उनका
नाम
जोड़ा
गया? -
क्या
इसके
लिए
गलत
या
फर्जी
दस्तावेज
इस्तेमाल
हुए? -
1982
में
नाम
हटाने
की
वजह
क्या
थी?
इन्हीं
बिंदुओं
पर
कोर्ट
ने
जवाब
मांगा
है।
🟡
बीजेपी
ने
भी
उठाए
थे
सवाल
13
अगस्त
को
बीजेपी
की
आईटी
सेल
के
प्रमुख
अमित
मालवीय
ने
दावा
किया
था
कि
सोनिया
गांधी
का
नाम
दो
बार
वोटर
लिस्ट
में
शामिल
हुआ
और
दोनों
बार
वह
भारतीय
नागरिक
नहीं
थीं।
उनके
आरोप
इस
प्रकार
हैं…
🔹पहली
बार
–
1980
की
वोटर
लिस्ट
-
पता:
1,
सफदरजंग
रोड
(इंदिरा
गांधी
का
आवास) -
पोलिंग
स्टेशन
145,
क्रम
संख्या:
388 -
उस
समय
वे
इटली
की
नागरिक
थीं।
🔹दूसरी
बार
–
1983
की
वोटर
लिस्ट
-
पोलिंग
स्टेशन
140,
क्रम
संख्या:
236 -
समस्या
यह
कि
1983
की
लिस्ट
की
योग्यता
तारीख
1
जनवरी
1983
थी -
जबकि
सोनिया
गांधी
ने
नागरिकता
30
अप्रैल
1983
को
ली। -
अमित
मालवीय
के
अनुसार
यह
पूरा
मामला
“चुनावी
गड़बड़ी”
का
उदाहरण
है
और
कानून
का
सीधा
उल्लंघन।
🟡
मजिस्ट्रेट
कोर्ट
ने
पहले
क्यों
खारिज
की
थी
याचिका?
ACMM
वैभव
चौरेसिया
ने
सितंबर
2025
में
याचिका
को
यह
कहते
हुए
खारिज
कर
दिया
था
कि…
-
चुनाव
संबंधी
मामलों
में
अदालतें
सीधे
हस्तक्षेप
नहीं
कर
सकतीं -
ऐसा
करना
संविधान
के
अनुच्छेद
329
का
उल्लंघन
होगा -
इसी
फैसले
के
खिलाफ
अब
रिवीजन
याचिका
दायर
की
गई
है,
जिस
पर
कोर्ट
ने
सोनिया
गांधी
को
नोटिस
भेजा
है।
🟡
याचिकाकर्ता
के
मुख्य
सवाल
याचिका
में
पांच
बड़े
प्रश्न
उठाए
गए
हैं:
-
अगर
1983
में
नागरिकता
ली,
तो
1980
में
नाम
कैसे
जुड़ा? -
कौन
से
दस्तावेज
दिए
गए
थे? -
क्या
कोई
गलत
कागज़
जमा
किया
गया
था? -
1982
में
नाम
क्यों
हटाया
गया? -
दो
बार
बिना
नागरिकता
के
वोटर
लिस्ट
में
नाम
कैसे
जुड़
गया? -
कोर्ट
इन
सभी
सवालों
पर
अब
जवाब
मांग
रही
है।
🟡
अब
आगे
क्या?
सोनिया
गांधी
और
दिल्ली
पुलिस
को
नोटिस
का
जवाब
देना
होगा।
6
जनवरी
2026
को
अगली
सुनवाई
है।
कोर्ट
TCR
यानी
पूरा
रिकॉर्ड
जांचेगी,
इसके
बाद
तय
होगा
कि
FIR
दर्ज
हो
सकती
है
या
नहीं
यह
मामला
न
केवल
कानूनी
रूप
से
दिलचस्प
है
बल्कि
राजनीतिक
तौर
पर
भी
बेहद
संवेदनशील
बन
चुका
है,
क्योंकि
आरोप
सीधे
चुनावी
दस्तावेजों
और
नागरिकता
से
जुड़े
हैं।
-

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